असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन

मृत्यु की दशा में अनुग्रह राहायता हेतु आवेदन पत्र दर्ज करें
Note : संबल पोर्टल पर श्रमिक की अनुग्रह सहायता योजना (मृत्यु ) का आवेदन पंजीकृत करने के पूर्व निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखें -
  • श्रमिक के अनुग्रह सहायता (मृत्यु) का आवेदन दर्ज करना चाहते है उस श्रमिक की समग्र पोर्टल पर मृत्यु पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए
  • अनुग्रह सहायता (मृत्यु) आवेदन में श्रमिक के परिवार के जिस सदस्य को अनुग्रह सहायता की राशि हेतु आवेदक बनाना चाहते है उस सदस्य का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी (eKYC ) होना चाहिए तथा सदस्य के बैंक खाते में DBT की सुविधा चालू होनी चाहिए
  • " आवेदक सदस्य " से आशय असंगठित श्रमिक के
    1. पत्नी / पति (यथास्थिति अनुसार)
    2. पुत्र एवं पुत्रियां (पति-पत्नी नहीं होने की स्थिति में)
    3. माता एवं पिता (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री के नहीं होने की स्थिति में)
    4. भाई एवं बहन (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री एवं माता-पिता के नहीं होने की स्थिति में
अपात्रता - :
(अ) यदि मृतक श्रमिक की मृत्यु दिनांक को आयु 60 वर्ष से अधिक है तो आवेदक को अनुग्रह राशि की पात्रता नहीं होगी।
(ब) यदि मृतक श्रमिक की मृत्यु आत्महत्या या मादक द्रव्यों या जहरीले पदार्थों के सेवन की वजह से हुई है तो आवेदक को अनुग्रह राशि की पात्रता नहीं होगी ।
(स) राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) की कंडिका 6 (4) अंतर्गत वर्णित परिस्थितियों में मृत्यु होने पर संबल योजना अंतर्गत लाभ देय नहीं होगा इनमें अनुग्रह राशि RBC 6(4) के अंतर्गत ही देय होगी। राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) की कंडिका 6 (4) अंतर्गत वर्णित
परिस्थितिया:
  1. प्राकृतिक आपदा, तुफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने, मकान या खलिहान में आग से,
  2. पानी में डूबने से
  3. बस के नदी या जलाशय में गिरने से
  4. नाव दुर्घटना से,
  5. सर्प, गुहेरा या अन्य जहरीले जन्तु के काटने से,